सुप्रीम कोर्ट: ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट के स्थगन आदेशों को स्वत: रद्द नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली-  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि छह महीने के बाद दीवानी और आपराधिक मामलों में निचली अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को स्वत: रद्द नहीं किया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह भी फैसला सुनाया कि संवैधानिक अदालतों – सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों को आमतौर पर निचली अदालतों द्वारा मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा तय करने से बचना चाहिए।

न्यायमूर्ति ओका और न्यायमूर्ति मिश्रा ने मामले में दो अलग-अलग लेकिन सहमति वाले फैसले सुनाये। शीर्ष अदालत ने एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी पी लिमिटेड के निदेशक बनाम सीबीआई मामले में अपने 2018 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि उच्च न्यायालयों सहित अदालतों द्वारा दिए गए स्थगन का अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा जब तक कि विशेष रूप से विस्तारित।

नतीजतन, कोई भी मुकदमा या कार्यवाही छह महीने के बाद रुकी नहीं रह सकती। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने बाद में स्पष्ट किया था कि यदि उसके द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया तो यह निर्णय लागू नहीं होगा। फैसले में कहा गया कि उच्च न्यायालयों सहित हर अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों के लंबित होने की प्रकृति अलग-अलग है और इसका आकलन केवल संबंधित अदालत द्वारा ही किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें-  क्रैक की बॉक्स ऑफिस पर उल्टी गिनती हुई शुरू, विद्युत जामवाल की फिल्म ने छठे दिन किया इतना कलेक्शन

About Post Author