सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के CM और कैबिनेट के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की याचिका की खारिज, याचिकाकर्ता को दी चेतावनी

KNEWS DESK – सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर कड़ा संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है।

याचिका पर संज्ञान 

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “क्या आप चाहते हैं कि हम एक निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण को रोकें?” सीजेआई ने पूछा कि हम निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से कैसे रोक सकते हैं?  उन्होंने इस प्रकार की याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता को सतर्क करते हुए कहा कि वे इस पर विचार करेंगे और कागजात मुहैया कराने का निर्देश दिया।

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जुर्माना लगाने की चेतावनी

पीठ ने याचिकाकर्ता से याचिका की तीन प्रतियां सभी न्यायाधीशों के लिए वितरित करने को कहा और जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। याचिकाकर्ता को चेतावनी दी गई कि अगर वह इस तरह की याचिकाएं लगातार दायर करते हैं, तो उन्हें इसके लिए दंडित किया जाएगा।

शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियाँ

नायब सिंह सैनी आज पंचकूला में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सैनी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। यह सैनी का लगातार दूसरा कार्यकाल है।

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