KNEWS DESK- मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का मामला तूड़ पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में फिलहाल दख़ल देने से मना कर दिया है जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है।
बीते दिन गुरुवार (14 दिसंबर) को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह परिसर में सर्वे करने की मंजूरी दे दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में फिलहाल दख़ल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है।
क्या है पूरा मामला
12 अक्टूबर 1968 ये वो तारीख है जब श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया था। ये समझौता था 13.37 एक जमीन का। जिसमें कहा गया था कि 10.9 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान के लिए है और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के लिए। इस समझौते में, मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और हिन्दू पक्ष को बदले में कुछ जगह दी गई थी। अब हिन्दू पक्ष पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जे की मांग कर रहा है।
दरअसल, हिंदू पक्ष का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो बताते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। इसके अलावा मस्जिद के नीचे एक कमल के आकार का स्तंभ और ‘शेषनाग’ की एक छवि भी है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि समझौते के अनुसार मस्जिद अपनी ही जमीन पर बनी है और इसी को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से वकील हरीशंकर जैन, वकील विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से याचिका दायर की थी। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में मथुरा के ईदगाह परिसर का सर्वे कराने की मांग की थी। ASI की निगरानी में होने वाला ये सर्वे वाराणसी के ज्ञानवापी सर्वे की तरह ही होगा मगर हिंदू पक्ष मथुरा के सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराने की मांग कर रहा है। इसके अलावा ईदगाह से जुड़े उन तथ्यों की भी जांच की जाएगी, जिन्हें लेकर हिंदू पक्ष कई तरह के दावे करता आ रहा है।
और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट एएसआई सर्वे की तारीख और एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा, इस पर फैसला 18 दिसंबर को करेगा।