सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रीन पटाखों को सशर्त मंजूरी, दिल्ली-NCR में बिक्री पर अब भी रोक

KNEWS DESK- देश में पटाखा उद्योग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को अदालत ने ग्रीन पटाखों के निर्माण की सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर में इन पटाखों की बिक्री पर अभी भी रोक जारी रहेगी, जब तक कि अगला आदेश नहीं आता।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि केवल वही निर्माता ग्रीन पटाखे बना सकते हैं, जिनके पास NEERI (नीरी) और PESO (पेसो) जैसी अधिकृत एजेंसियों से ग्रीन पटाखों का प्रमाणपत्र प्राप्त है। पटाखा निर्माता लिखित वचन देंगे कि वे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कोई भी पटाखा नहीं बेचेंगे। अगली सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि दिल्ली-एनसीआर में बिक्री की अनुमति दी जाए या नहीं।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि “दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो जाता है। ऐसे में पटाखों की बिक्री व उपयोग पर फिलहाल सख्त नियंत्रण जरूरी है।”

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पिछले वर्षों में दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर स्तर तक पहुंच चुका है। ऐसे में यह रोक जनस्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक मानी जा रही है।

ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे होते हैं जिनमें परंपरागत पटाखों की तुलना में कम मात्रा में धुआं और हानिकारक गैसें निकलती हैं।ध्वनि प्रदूषण भी सीमित होता है (100 डेसीबल से कम)। इन पटाखों का निर्माण केवल NEERI और PESO द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जा सकता है।

यह फैसला देशभर के पटाखा निर्माताओं के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब वे सर्टिफिकेट मिलने पर ग्रीन पटाखों का उत्पादन कर सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो निर्माता नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।