KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने जेडीएस नेता भवानी रेवन्ना को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, जिसने उन्हें अग्रिम जमानत दी थी। कर्नाटक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस जमानत को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।
भवानी रेवन्ना, जो पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मां हैं, पर आरोप है कि उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के शोषण का शिकार हुई एक महिला का अपहरण और प्रताड़ना की। प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन शोषण का गंभीर आरोप है। बताया जाता है कि वे इन घटनाओं का वीडियो रिकॉर्ड करते थे और बाद में रिकॉर्डिंग का उपयोग कर महिलाओं को ब्लैकमेल करते थे।
यह मामला तब गरमाया जब अप्रैल में प्रज्वल रेवन्ना की कुछ वीडियो क्लिप सार्वजनिक हुईं, जिससे कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप मच गया। वीडियो के लीक होने के बाद, प्रज्वल रेवन्ना विदेश चले गए थे, लेकिन बाद में लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत को बरकरार रखना इस मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो उनकी कानूनी स्थिति को मजबूत करता है। अब कर्नाटक की राजनीति में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या घटनाक्रम unfolds होता है।
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