शेयर बाजार धोखाधड़ी: पूर्व सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ FIR का आदेश, मुंबई अदालत का फैसला

KNEWS DESK-   मुंबई की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के आरोप में पूर्व सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश शनिवार को विशेष एसीबी अदालत के न्यायाधीश शशिकांत बांगर ने पारित किया।

अदालत ने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में विनियामक चूक और मिलीभगत के सबूत मिले हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मामले की जांच की निगरानी करेगी और 30 दिनों के भीतर मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपों से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, जिसे लेकर जांच आवश्यक है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे, जिससे बाजार में हेरफेर को बढ़ावा मिला। आरोप है कि सेबी अधिकारियों ने उन कंपनियों को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी, जो नियामक मानदंडों को पूरा नहीं करती थीं, और इस तरह कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को सक्षम बनाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन आरोपियों ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघन किया है।

इस शिकायत में, विशेष रूप से सेबी के अधिकारियों और अन्य आरोपियों द्वारा किए गए कथित अपराधों की जांच की मांग की गई है। अब, अदालत के आदेश के बाद, एसीबी को एफआईआर दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच शुरू करनी होगी। यह मामला भारत के वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है, क्योंकि सेबी जैसे प्रमुख नियामक प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

इस आदेश के बाद, यह देखना होगा कि एसीबी और जांच एजेंसियां इस मामले की जांच किस दिशा में ले जाती हैं, और क्या इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होती है।

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