KNEWS DESK – समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को गुरुवार को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अमर सिंह की बेटियों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इस मामले की एफआईआर अमर सिंह ने साल 2018 में गोमती नगर थाने में दर्ज कराई थी।
अदालती कार्यवाही के दौरान आज़म खान की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह रामपुर जेल से आने वाली गाड़ी में नहीं बैठे। उनकी कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई।
मामला क्या था?
साल 2018 में पूर्व सांसद अमर सिंह ने आरोप लगाया था कि एक इंटरव्यू के दौरान आज़म खान ने उनकी बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की और कथित रूप से ‘एसिड हमला’ की धमकी दी। अमर सिंह ने शिकायत करते हुए अपनी बेटियों की सुरक्षा की मांग भी की थी। पुलिस ने आज़म खान के खिलाफ IPC की धारा 153A, 295A और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अब कोर्ट ने सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है।
हाल ही में दूसरी केस में मिली सज़ा
इस राहत से पहले, नवंबर माह में आज़म खान को दो PAN कार्ड मामले में बड़ा झटका लगा था। इस केस में उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोषी करार देते हुए 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। यह मामला अब्दुल्ला आज़म के दो अलग-अलग जन्मतिथियों पर बनाए गए दो पैन कार्ड से जुड़ा है—एक में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज है।
यह केस भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में दर्ज कराया था, जिसमें आज़म खान को भी सह-आरोपी बनाया गया था।
एक केस में राहत और दूसरे में सज़ा—इन दोनों घटनाओं ने आज़म खान को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है, जबकि सपा समर्थक इस राहत को बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं।