KNEWS DESK- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के जज जेके महेश्वरी की बेंच के समक्ष ये मामला मेंशन किया गया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि ये इस मामले में हम कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। आप इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाइये। चीफ जस्टिस ही इस मामले में फैसला लेंगे।
आज यानी 28 मई को इस मामले पर सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम इस मामले पर 7 दिनों की अंतरिम राहत और चाहते हैं क्योंकि मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। ये कोर्ट से मिली आजादी का दुरुप्रयोग नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर कोई फैसला नहीं सुना सकते आप सीजेआई के पास जाइए वही कोई फैसला दे सकते हैं।
याचिका में अरविंद केजरीवाल ने क्या- क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई। साथ ही कहा कि जांच पूरी होने के बाद वो 9 जून को सरेंडर कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिकल टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। मैं साफ कह रहा हूं कि कानून की प्रक्रिया से मेरे भागने का कोई जोखिम नहीं है।
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