डिजिटल डेस्क- रामपुर में चल रहे चर्चित दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को बड़ा कानूनी झटका लगा है। रामपुर की सिविल लाइंस थाने में दर्ज इस प्रकरण में अदालत ने दोनों को दोषी करार दे दिया है। हालांकि, सजा का ऐलान अभी बाकी है, जिसे अगली सुनवाई में सुनाया जाएगा। अदालत में आज भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जबकि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना भी फैसले के दौरान मौजूद रहे। यह केस 2017 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत पैन नंबर दर्ज किया था।
बेटे के दो पैन कार्ड बनवाने के थे आरोप
वहीं, सक्सेना का आरोप यह भी था कि आजम खान ने अपने बेटे के लिए दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए, ताकि वह चुनाव लड़ सके। इसी आरोप के आधार पर रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आकाश सक्सेना के मुताबिक, अब्दुल्ला आजम ने निर्वाचन आयोग को सौंपे हलफनामे में एक पैन नंबर का उपयोग किया, जबकि आयकर विभाग को दिए गए रिटर्न दस्तावेजों में दूसरे पैन नंबर का। आरोप यह था कि इस तथ्य को जानबूझकर छिपाया गया, जो चुनाव आचार संहिता और कानून का गंभीर उल्लंघन है।
अदालत में पूरी हुई बहस
इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी। अदालत ने 17 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। आज कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया। सजा पर फैसला अगली सुनवाई में सुनाया जाएगा। फैसले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी। पुलिस बल तैनात रहा और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त फोर्स भी तैयार रखा गया। बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अदालत परिसर के बाहर मौजूद थे, जबकि आकाश सक्सेना खुद भी इस सुनवाई में उपस्थित रहे।