संभल मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने ‘यथास्थिति’ आदेश दो हफ्ते के लिए बढ़ाया, मस्जिद समिति की अपीलों पर सुनवाई जारी

KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौजूदा यथास्थिति बनाए रखने के अपने पूर्व आदेश को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक राधे की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब जारी किया जब मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से दो अलग-अलग अपीलें दाखिल की गईं—एक सचिव द्वारा और दूसरी उपाध्यक्ष द्वारा। कोर्ट ने इस दोहराव पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दोनों अपीलें एक ही संस्था का प्रतिनिधित्व कर रही हैं या अलग-अलग हितों का।

हिंदू पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को आगे बढ़ाने का विरोध किया, जबकि मस्जिद समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कोर्ट से रिपोर्ट आने तक समय विस्तार की अपील की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

सुप्रीम कोर्ट में दायर यह अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें मस्जिद समिति की याचिका को खारिज करते हुए संभल की निचली अदालत द्वारा मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने के निर्देश को वैध ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने माना कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति और विवाद की न्यायिक जांच उचित है और मुकदमा विचारणीय है।

मस्जिद प्रबंधन समिति ने 19 नवंबर 2023 को सिविल जज के सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। उनका कहना था कि 24 नवंबर को हुआ दूसरा सर्वेक्षण अवैध था, क्योंकि इस संबंध में कोई नया न्यायिक आदेश नहीं दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रजिस्ट्री को दी गई जांच की जिम्मेदारी अब इस मामले में आगे की कार्यवाही की दिशा तय करेगी। अगले दो हफ्तों में जब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा, तब तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश यथावत रहेगा।