सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर हुई थी गिरफ्तारी

KNEWS DESK-  दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाएगा। जैन को धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने सुनवाई के दौरान अभियुक्तों और ईडी की ओर से प्रस्तुत दलीलों के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जैन के वकील ने अदालत से कहा कि उनकी हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य नहीं है, जबकि ईडी ने इस पर विरोध जताते हुए कहा कि यदि जैन को जमानत दी गई, तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

ईडी का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित है। कोर्ट ने 5 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।

इसके अलावा, जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 25 जुलाई को इस मामले में ईडी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील विवेक गुरनानी ने कहा कि जैन को जुलाई 2022 में ही समन जारी किया गया था, और वे अब अपने डिफॉल्ट जमानत का विरोध कर रहे हैं।

ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया है, जिनमें अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन शामिल हैं। जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 के दौरान फर्जी कंपनियों का निर्माण किया, जिनमें अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। अब सभी की नजर शुक्रवार के फैसले पर है, जो जैन की जमानत याचिका के भविष्य को निर्धारित करेगा।

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