KNEWS DESK- राउज एवेन्यू कोर्ट 25 फरवरी को दिल्ली के आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी। खान पर जामिया नगर में दिल्ली पुलिस की टीम पर हमले का आरोप लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सोमवार को खान को एक दिन के लिए गिरफ्तारी से राहत दी, और अब 25 फरवरी को अभियोजन और बचाव पक्ष अपने-अपने अंतिम तर्क अदालत के समक्ष पेश करेंगे।
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान ने 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में हुए हमले में भीड़ का नेतृत्व किया। पुलिस ने यह दावा किया कि खान ने हत्या के प्रयास के एक मामले में घोषित अपराधी शबाज़ खान को पुलिस की हिरासत से भागने में मदद की थी। यह घटना तब हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा शबाज़ खान को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी।
दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि वह खान से पूछताछ करना चाहती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह घटना स्थल पर मौजूद था या नहीं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान भी अदालत में पेश किए। अदालत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जिसके बाद वह 25 फरवरी को आदेश पारित करेंगे।
अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला स्थगित कर दिया है, और अब 25 फरवरी को इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले का राजनीतिक और कानूनी दोनों ही दृष्टिकोण से महत्व होगा, क्योंकि अमानतुल्लाह खान दिल्ली विधानसभा के एक प्रमुख विधायक हैं और उनकी जमानत याचिका पर उठे सवाल सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस को जन्म दे सकते हैं। यह देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है, क्योंकि अगर खान को जमानत नहीं मिलती तो उनकी गिरफ्तारी संभावित रूप से दिल्ली की राजनीति में और अधिक गर्मी ला सकती है।
ये भी पढ़ें- दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, 14 CAG रिपोर्ट सदन में पेश करेगी सरकार