KNEWS DESK – कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हाल ही में संसद सदस्यता बहाल की गयी थी| लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी| इस मामले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है| लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने कोर्ट में याचिका दायर की है|
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने एक याचिका दायर की है| पांडे ने याचिका में कहा है कि एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के साथ संविधान के अनुच्छेद 102, 191 के तहत अपना पद खो देता है तो वह तब तक अयोग्य घोषित रहेगा जब तक कि कोई हायर कोर्ट की उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी नहीं कर देता है|
लोकसभा अधिसूचना को रद्द करने का किया गया अनुरोध
याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कारावास की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष राहुल अपनी खोई हुई सदस्यता को वापस बहाल करने में सही नहीं थे| याचिका में अनुरोध किया गया है कि लोकसभा अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए|
7 अगस्त को बहाल हुई थी संसद सदस्यता
4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ वाले आपराधिक मानहानि मामले राहुल गांधी की दोषसिद्धि को निलंबित कर दिया था| मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना के जारी करते हुए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी थी|