KNEWS DESK- बीते मंगलवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई| इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा पर जमकर तंज कसा| उन्होंने कहा, असम के मुख्यमंत्री का नियंत्रण अमित शाह के हाथों में है, अगर वह अमित शाह के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत करते हैं, तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा|
बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुई झड़प के बाद पुलिस ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी और कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसकी जानकारी खुद हिमंत बिस्वा ने एक्स के जरिये शेयर की है|
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान कहा, पता नहीं कहां से उनके (हिमंत बिस्वा सरमा) दिमाग में आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकते हैं| जितने केस लगाने हैं लगा दीजिए, मैं नहीं डरता| उन्होंने आगे कहा- 25 केस लगाए हैं, 25 और लगा दीजिए| इसके साथ ही राहुल गांधी ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया|
सीएम सरमा ने किया पोस्ट
सीएम सरमा ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मैंने असम पुलिस के महानिदेशक को भीड़ को उकसाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है| उन्होंने यह भी कहा, यह (हिंसा) असम की संस्कृति का हिस्सा नहीं है| यह एक शांतिपूर्ण राज्य है| इस तरह के नक्सलवादी हथकंडे हमारी संस्कृति से बिल्कुल विपरीत हैं| आपके गैर-जिम्मेदाराना रवैये और दिशा-निर्देशों की वजह से गुवाहाटी की सड़कों पर जाम लग गया|
With reference to wanton acts of violence, provocation , damage to public property and assault on police personnel today by Cong members , a FIR has been registered against Rahul Gandhi, KC Venugopal , Kanhaiya Kumar and other individuals under section…
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 23, 2024
राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
आपको बता दें कि असम प्रशासन की ओर से कांग्रेस सदस्यों के खिलाफ हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमले के संदर्भ में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 120 (बी) 143/147/188/283/427 के तहत केस दर्ज किया गया है| इसके अलावा राहुल गांधी के खिलाफ पीडीपीपी अधिनियम की धारा 353 (लोक सेवक पर हमला), धारा 332, और धारा 333 (लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) जैसे गैर-जमानती आरोपों में FIR दर्ज की गई है|