सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली राहत तो बोली कांग्रेस,जानिए किसने क्या कहा?

KNEWS DESK… मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी. इस आदेश के बाद से कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है. पार्टी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है. पार्टी इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बता रही है.

दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में सजा पर रोक लगाए जाने के बाद से लगातार नेताओं के द्वारा राहुल गांधी को बधाई दी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर निशाना भी साध रहे हैं.  कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “आज का दिन खुशी का दिन है. लोकसभा स्पीकर को आज ही चिट्ठी लिखूंगा. हमारे सदन में हमारे संविधान में लिखा है. सत्यमेव जयते! आज साबित हुआ है राहुल गांधी पर साजिश नाकामयाब हुई है. राहुल जी के लिए आज सुबह ही हमने प्रार्थना की थी. ये जीत सत्य की जीत है. अब राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं. संसद परिसर में हर जगह आपको ‘सत्यमेव जयते’ दिखेगा. राहुल गांधी के खिलाफ साजिश आज नाकाम हो गई है. राहुल गांधी की जीत मोदी जी पर भारी पड़ेगी.”

प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा धन्यवाद

जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद. सत्यमेव जयते.”

‘यह सच्चाई और न्याय की जीत’

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, कि “राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है. यह सच्चाई और न्याय की जीत है.”

यह INDIA की जीत है.”-भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, “अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है, अगर सत्य आधार हो. राहुल गांधी जी की सजा पर रोक का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है. सत्यमेव जयते! यह INDIA की जीत है.”

सुप्रीम कोर्ट की ओर से ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद AICC कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा

मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश की ओर से अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है. अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं. इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ.

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