राहुल को मोदी सरनेम केस पर मिली जमानत… अब राहुल के पास क्या है विकल्प

नई दिल्ली, मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर हुआ था. इस मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल को दोषी करार दे ते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. इसी फैसले को राहुल ने कोर्ट में चुनौती दी है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है. उन्हें सूरत की कोर्ट ने जमानत दे दी है. राहुल ने मानहानि मामले में दोषी ठहराए गए फैसले को चुनौती दी थी. हालांकि, अदालत ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है, सिर्फ 13 अप्रैल तक जमानत दी है. दरअसल, मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने पर राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर हुआ था. इस मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. इसी फैसले को राहुल ने चुनौती दी थी.

 

राहुल गांधी को सजा पर किसी तरह की अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है. इसका मतलब है कि सांसद के तौर पर उन्हें अयोग्य ठहराने के मामले में उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली है. राहुल गांधी की पैरवी करने वाली टीम ने उनकी सजा पर रोक लगवाने पर जोर दिया लेकिन अदालत ने कहा कि सभी पक्षों को सुने बिना वे अंतरिम रोक नहीं लगा सकते.

राहुल गांधी को सेशन कोर्ट ने सजा 24 मार्च को सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ अपील करने में राहुल ने ठीक-ठाक समय लिया. कांग्रेस ने इस सजा के खिलाफ अपील करने में कोई जल्दबाजी नहीं की. इस मामले में राहुल कांग्रेस की रणनीति क्या है.

 

राहुल गांधी ने सजा मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे सच बोलना जारी रखेंगे. चाहें उन्हें संसद से बाहर ही क्यों न कर दिया जाए. दरअसल इस मुकदमे के फैसले को कांग्रेस भी एक मौके की तरह देख रही है. राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का सभी विपक्षी पार्टियों ने एक सुर से विरोध किया और इसे सरकार की तानाशाही करार दिया. शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, नीतीश कुमार, स्टालिन, पी विजयन जैसे दिग्गज नेताओं ने राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म करने पर नरेंद्र मोदी सरकार की तीखी भर्त्सना की.

 

 

 

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