KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम के मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। मोदी सरनेम मामले में मानहानि में राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत ने दोषी करार देते हुए अपने फैसले में 2 साल की सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी।
आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरनेम केस पर निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगाते हुए राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत दी है। SC ने कहा है कि निचली अदालत के जज की ओर से अधिकतम सजा देने के लिए कोई खास कारण नहीं बताया गया है। इसलिए अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। राहुल गांधी को इस मामले में सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद राहुल गांधी संसद सदस्यता चली गई थी। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत के मानहानि के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है।
राहुल की संसद सदस्यता….हो सकती हैं बहाल
जानकारी के लिए बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की कॉपी अब लोकसभा सचिवालय को दी जाएगी। जिसके बाद स्पीकर इस मामले पर कोई फैसला लेंगे। क्योंकि आदेश सर्वोच्च न्यायालय का है। इसलिए स्पीकर को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की एक कॉपी चुनाव आयोग को भी अवगत कराने के लिए दिया जाएगा। मिली जानकरी के अनुसार यह संभावना जताई जा रही है कि सोमवार या मंगलवार तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल किया जा सकता है।
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