उत्तराखंड में UCC लागू करने की तैयारी, ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया

KNEWS DESK-  उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जल्द ही लागू होने जा रही है। आज, 18 अक्टूबर को, विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान न्याय और समान अवसर प्रदान करना है।

नौ नवंबर को लागू होने की संभावना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार नौ नवंबर को, जो उत्तराखंड स्थापना दिवस है, यूसीसी लागू करने की योजना बना रही है। अब जब विशेषज्ञ समिति ने फाइनल नियमावली का ड्राफ्ट सौंप दिया है, तो उम्मीद है कि यूसीसी निर्धारित समय पर लागू हो जाएगा।

यूसीसी में क्या है खास?

नियमावली में मुख्य रूप से चार भाग शामिल हैं:

  1. विवाह एवं विवाह-विच्छेद
  2. लिव-इन रिलेशनशिप
  3. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
  4. उत्तराधिकार संबंधी नियमों का पंजीकरण

ऑनलाइन सुविधा

जन सामान्य की सुलभता को ध्यान में रखते हुए, यूसीसी के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपील आदि की सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।

यूसीसी की विकास यात्रा

राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में पारित किया गया। इसके बाद, 12 मार्च 2024 को यूसीसी विधेयक 2024 पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति के साथ समान नागरिक संहिता उत्तराखंड, 2024 अधिनियम पारित हुआ।

विशेषज्ञ समिति ने नियमावली और क्रियान्वयन की आवश्यकता को देखते हुए (शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस) की अध्यक्षता में एक नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति गठित की थी, जिसने आज हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में नियमावली राज्य सरकार को सौंप दी है। उत्तराखंड में यूसीसी का लागू होना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नागरिकों के अधिकारों और न्याय के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगा।

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