यदि साजिश का आरोप अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है तो पीएमएलए लागू नहीं किया जा सकता- सुप्रीम कोर्ट

KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 120 बी लागू करके धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है।  आईपीसी की धारा 120बी में आपराधिक साजिश के लिए सजा का प्रावधान है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने 29 नवंबर, 2023 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह भी कहा गया था कि यह जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप है, उसे इस रूप में दिखाया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा था कि पीएमएलए में शामिल अनुसूचित अपराध से किसी भी संबंध के बिना, आपराधिक साजिश को अपने आप में एक अनुसूचित अपराध की अनुमति देना, अनुसूची को “अर्थहीन या अनावश्यक” बना देगा।

पीठ ने कहा था कि केवल इसलिए कि किसी अपराध को करने की साजिश रची गई है, वह गंभीर अपराध नहीं बन जाता। शीर्ष अदालत ने नवंबर 2023 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया था, जिसने एक महिला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जो एलायंस यूनिवर्सिटी की पूर्व कुलपति थी।

ईडी ने आईपीसी की धारा 120बी लागू करके पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था, हालांकि जिन अपराधों के लिए आरोपी पर आरोप लगाया गया था, वे अनुसूचित अपराध नहीं थे।

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