KNEWS DESK – जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण राहत दी है। अदालत ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव समेत कुल 8 आरोपियों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है।
जमानत की शर्तें
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने तीनों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट जमा कराने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा, सभी आरोपियों को भारत में ही रहने की आवश्यकता होगी। अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। इससे पहले, सभी आरोपियों ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
अन्य 8 आरोपियों की भी पेशी
लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव के अलावा मामले में अन्य 8 आरोपियों की भी पेशी हुई। इनमें अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी शामिल हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान उनके समर्थक नारेबाजी करते नजर आए। समर्थकों ने विश्वास व्यक्त किया कि उन्हें न्यायपालिका से न्याय मिलेगा और वे भगवान पर भरोसा रखते हैं।
लैंड फॉर जॉब मामला
लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने रेल मंत्री रहते हुए भारतीय रेलवे के 11 जोनों में ग्रुप डी की बहालियों में भ्रष्टाचार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने लोगों की जमीनें और फ्लैट लेकर उन्हें रेलवे में नौकरी दी। जांच के दौरान यह पता चला कि लालू और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर इन जमीनों की रजिस्ट्री कराई गई थी।
इस मामले की जांच कर रही ईडी
सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही हैं, जिसमें लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, दूसरी बेटी हेमा यादव, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।