KNEWS DESK- इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान के भीतर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पायलट को यात्री ने मुक्का मार दिया। दरअसल, साहिल कटारिया नाम के एक व्यक्ति ने इंडिगो एयरलाइंस के को-पायलट अनूप कुमार को विमान के भीतर अनाउंसमेंट करते वक्त मुक्का मार दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया हालांकि, अब एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी को इंडिगो पायलट से माफी मांगते हुए देखा जा सकता है।
जानें पूरा मामला
दरअसल, इंडिगो के को-पायलट अनूप कुमार विमान की उड़ान में हुई देरी का अनाउंसमेंट कर रहे थे, तभी आरोपी सीट से उठा और उनकी ओर बढ़ते हुए उसने उन्हें मुक्का मार दिया। इस पूरी घटना को एक यात्री ने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद रविवार शाम से ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। पुलिस ने इस संबंध में केस भी दर्ज कर लिया है। इंडिगो आरोपी यात्री को नो फ्लाई लिस्ट में डालने की तैयारी भी कर रही है, ताकि वह कभी विमान में न चढ़ पाए।
आरोपी ने मांगी माफी
वहीं, अब साहिल कटारिया का पायलट अनूप से हाथ जोड़कर माफी मांगने वाला वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में अधिकारियों को साहिल को विमान से बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है। तभी वह विमान के बाहर खड़े पायलट अनूप को देखता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। इस दौरान वह दोनों हाथ जोड़ते हुए पायलट से कहता है- ‘सर आप थे, मैं सॉरी बोलता हूं.’ इसके जवाब में वीडियो बना रहे शख्स को कहते हुए सुना जा सकता है- ‘नो सॉरी’.
And there he goes..
"Sorry"
👨✈️"No. No sorry". #Indigo #passenger #airlines pic.twitter.com/Df9nv5ZHX2
— chandana (@chan2015x) January 15, 2024
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, ‘हमें शिकायत मिली है और हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं.’ पुलिस के मुताबिक, इंडिगो विमान के को-पायलट और अन्य सुरक्षा कर्मियों ने साहिल कटारिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उसके ऊपर मारपीट और बदतमीजी करने का आरोप लगा है। शिकायत में कहा गया है कि साहिल ने को-पायलट के साथ बदतमीजी की और फिर उसने उन्हें मुक्का मारा। आरोपी ने विमान के भीतर हंगामा भी मचाया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341, 290 और 22 एयरक्राफ्ट रूल्स के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इंडिगो ने एक इंटरनल कमिटी का गठन भी किया है, जो इस मामले को देखने वाली है। ये कमिटी आरोपी को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने जैसा एक्शन भी ले सकती है। इसके बाद आरोपी कभी इंडिगो की फ्लाइट में सफर नहीं कर पाएगा।