KNEWS DESK- दिल्ली कोर्ट में महिला पहलवानों संग हुए यौन उत्पीड़न मामले में आज सुनवाई हुई| कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हुए| उन्हें कोर्ट ने उनके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में बताया| इस दौरान सरकारी वकील ने पूछा- वो मुकदमा का दावा कर रहे हैं या गलती स्वीकार कर रहे हैं| फिर बृजभूषण के वकील ने कहा- मुक़दमे का दावा कर रहे हैं|
कोर्ट ने बृजभूषण सिंह से पूछा- आप अपनी गलती मानते हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि कोई सवाल ही नहीं है, जब गलती की नहीं तो मानें क्यों| इस मामले में दूसरे आरोपी कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी इन आरोपों को झूठा बताया| उन्होंने कहा- ये सबकुछ झूठ है| हमारे पास पूरे सबूत हैं| घर पर कभी नहीं बुलाया, डांटा- धमकाया भी नहीं| सब आरोप झूठ हैं| CCTV की CDR और होटल कागजातों के साथ अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण ने आवेदन दायर किया है|
बृजभूषण सिंह के वकील ने कहा- मेरे दौरे आधिकारिक थे| मुझ पर आरोप है कि विदेश में मैं उसी होटल में था और मुझे ये अपराध करने का मौका मिला, जबकि मैं एक ही होटल में नहीं रह रहा था| दिल्ली कार्यालय की घटनाओं में मेरा बचाव ये है कि तब मैं दिल्ली में नहीं था| ये दस्तावेज WFI पर आसानी से उपलब्ध हैं| इस पर सरकारी वकील ने कहा- ये एक नई जांच की तरह होगी| कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि जवाब दाखिल करें| फिर आप पहलवान बनाम बृजभूषण पर बहस कर सकते हैं|
इस मामले में कोर्ट ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि MP-MLA मामलों में लंबी तारीखें न दी जाएं| जज ने कहा- मेरी कोर्ट में अधिकतम 10 से 15 तारीखें जाती हैं| हम 10 दिन से ज्यादा तारीख नहीं दे सकते| इस मामले की अगली सुनवाई 1 जून दोपहर 2 बजे तय की गई है| दोनों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपराध स्वीकार करने के बदले ट्रायल का सामना करने की अपनी बात रखी है|
बृजभूषण सिंह के खिलाफ तय हो चुके हैं 5 आरोप
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए थे| कोर्ट ने कहा था- 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सबूत मिले हैं| कोर्ट बृजभूषण के खिलाफ धारा 354, 354-D और धारा 506 के तहत आरोप तय किये गए हैं, जबकि उनके ऊपर लगा 6ठा आरोप ख़ारिज कर दिया गया|