NEET UG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज्ड रिजल्ट और काउंसलिंग पर रोक लगाने की याचिका खारिज की, कहा- ‘व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं’

KNEWS DESK- NEET UG 2025 के परिणाम और काउंसलिंग प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई को सिरे से खारिज कर दिया। याचिका परीक्षा में शामिल छात्र शिवम गांधी रैना द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने फाइनल आंसर-की में त्रुटियों का हवाला देकर परिणाम और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रश्न संख्या 136 (कोड नंबर 47) के उत्तर में स्पष्ट गलती थी। वकील ने दलील दी कि प्रश्नपत्र में चार विकल्प थे और याचिकाकर्ता ने सही उत्तर चुना था, लेकिन फाइनल आंसर-की में गलत उत्तर को सही बताया गया, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर. महादेवन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि “हम राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में व्यक्तिगत स्तर पर त्रुटियों की जांच नहीं कर सकते।” कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे पहले भी इसी प्रकार की याचिका दो दिन पहले खारिज की जा चुकी है, और यह मामला भी उसी प्रकृति का है।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह केवल एक छात्र का नहीं, बल्कि हजारों छात्रों का मामला है, और इस पर विशेषज्ञ समिति गठित की जानी चाहिए।उन्होंने उदाहरण दिया कि 2024 की परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर IIT दिल्ली की विशेषज्ञ समिति के आधार पर उत्तरों में सुधार का निर्देश दिया था।

इस पर कोर्ट ने जवाब दिया “हम हर याचिका के लिए विशेषज्ञ समिति नहीं बना सकते। आपकी आपत्तियां सैद्धांतिक रूप से सही हो सकती हैं, लेकिन पूरी आंसर-की को खारिज नहीं किया जा सकता।”

इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि NEET UG 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया और घोषित रिजल्ट पर कोई रोक नहीं लगेगी। एनटीए (NTA) द्वारा जारी फाइनल आंसर-की को ही अंतिम माना जाएगा।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की प्रक्रिया को स्थिरता और विश्वसनीयता देता है। बार-बार आंसर-की पर आपत्ति और परिणाम को चुनौती देने से न केवल परीक्षा प्रक्रिया लंबी हो जाती है, बल्कि छात्रों के भविष्य पर भी असमंजस बना रहता है।

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