KNEWS DESK- NEET PG 2025 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के उस आवेदन को मंजूरी दे दी है जिसमें परीक्षा को 3 अगस्त 2025 तक स्थगित कर एकल शिफ्ट (Single Shift) में आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी।
NEET PG की परीक्षा अब 3 अगस्त को सिर्फ एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। यह फैसला सुरक्षा, पारदर्शिता और समानता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देरी पर नाराज़गी जताई और NBE से पूछा कि उन्हें पूरी प्रक्रिया में इतना समय क्यों लग रहा है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मसीह की बेंच ने NBE से कड़े सवाल पूछे जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि “आपको 3 अगस्त तक का समय क्यों चाहिए? इतना समय बहुत ज़्यादा है।” जस्टिस मसीह ने पूछा कि “आपने 30 मई के आदेश के बाद अब तक क्या किया? प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हुई?”
NBE की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि इस बार परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया गया है ताकि सभी अभ्यर्थियों के लिए समानता बनी रहे। कुल 2.5 लाख उम्मीदवारों के लिए कम से कम 500 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी, जबकि पहले सिर्फ 450 केंद्र ही थे। नए केंद्रों की पहचान, सुरक्षा उपाय, और छात्रों को सूचना देने की प्रक्रिया में समय लग रहा है। परीक्षा केंद्रों की संख्या लगभग दोगुनी करनी होगी ताकि सभी छात्र एक ही शिफ्ट में परीक्षा दे सकें।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं में अत्यधिक देरी स्वीकार्य नहीं है। विशेषकर जब आदेश पहले ही 30 मई को पारित हो चुका था और फिर भी अभी तक कोई ठोस शुरुआत नहीं की गई है।
हालांकि तारीख आगे बढ़ी है, लेकिन एकल शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने का फैसला छात्रों के हित में माना जा रहा है, क्योंकि इससे पेपर लीक जैसी आशंकाएं कम होंगी, सभी अभ्यर्थियों के लिए समान स्तर की परीक्षा सुनिश्चित होगी, तकनीकी गड़बड़ियों की संभावना घटेगी।
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