पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी मेडिकल VISA आज से खत्म, भारत नहीं छोड़ा तो अब होगी जेल

KNEWS DESK-  29 अप्रैल यानी आज से भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी किए गए मेडिकल वीजा की वैधता समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अब सभी राज्यों की सरकारें पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर देश छोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं। यह फैसला जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए पांच कड़े निर्णयों में से एक है।

भारत सरकार ने 27 अप्रैल को एक अहम नोटिस जारी कर पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वैध वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए थे, सिवाय मेडिकल वीजा के। मेडिकल वीजा को दो दिनों की अतिरिक्त समयसीमा देते हुए 29 अप्रैल तक वैध रखा गया था। अब वह अवधि भी समाप्त हो गई है, जिसका मतलब है कि मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को आज भारत छोड़ना अनिवार्य है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत के वीजा नियमों के अनुसार, तय अवधि के बाद देश में रुकने वालों को तीन साल तक की सजा, 3 लाख रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इस सख्ती का उद्देश्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वीजा नियमों को लागू करना है।

केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें समय पर वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के बाद भी देश में रुकता है, तो संबंधित प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश हैं।

विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान में कहा कि भारत में मौजूदा समय में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा की संशोधित समयसीमा समाप्त होने से पहले भारत छोड़ना होगा। हालांकि भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों की सटीक संख्या का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है।

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