पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के 10 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित, उत्तराखंड औषधि विभाग ने दिया आदेश

KNEWS DESK-  उत्तराखंड में पतंजलि की दिव्य फार्मेसी के 10 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उत्तराखंड औषधि विभाग की तरफ से जारी आदेश में ये जानकारी दी गई है।

ये आदेश इस महीने की शुरुआत में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट उल्लंघन के तहत दिया गया है। आदेश कंपनी के कुछ प्रोडक्ट से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जारी किया गया है।

लाइसेंस अथॉरिटी ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने प्रोडक्टों के संबंध में मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और अपने बचाव में उसने जो स्पष्टीकरण दिया वो संतोषजनक नहीं था।

आदेश के अनुसार, दिव्य फार्मेसी के जिन प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस निलंबित किया गया है उनमें श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेहा, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट और मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर शामिल हैं।

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