KNEWS DESK- महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत दी| नार्वेकर ने शिवसेना के संविधान और तमाम दूसरे पहलुओं का उल्लेख करने के बाद अपना फैसला सुनाया| राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है|
शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नार्वेकर को 10 जनवरी की डेडलाइन दी थी| राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि मैंने अयोग्यता के मामले में निर्णय लेते वक्त चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा| नार्वेकर ने कहा कि मैं चुनाव आयोग के फैसले से बाहर नहीं जा सकता था| उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है| नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना का 2018 का संविधान मान्य नहीं है, क्योंकि इसके बाद शिवसेना में कोई चुनाव नहीं हुआ|
♦अयोग्यता मामले में बोले महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर
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— Knews (@Knewsindia) January 10, 2024
जानें पूरा मामला
ये मामला जून 2022 में महा विकास अघाडी सहयोगी शिवसेना के विभाजन के बाद उठा, जिसके कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे को बीजेपी के सहयोग से बनी नई सरकार के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उस राजनीतिक भूचाल के बाद शिवसेना के दोनों गुटों ने दल-बदल विरोधी कानूनों, व्हिप का उल्लंघन आदि के तहत एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए क्रॉस-याचिकाएं दायर की थीं। इस बीच, चुनाव आयोग ने शिंदे समूह को मान्यता दी थी और उसे शिवसेना का नाम और तीर-धनुष चुनाव चिह्न आवंटित किया था, जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम दिया गया था और जलती मशाल चुनाव चिह्न दिया गया था।