KNEWS DESK- आप नेता मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आबकारी नीति मामलों में जमानत दे दी| जब वे जेल से बाहर निकले तो आम आदमी पार्टी नेताओं आतिशी और संजय सिंह के साथ-साथ पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया|
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर जमानत दे दी| पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, जिससे उन्हें त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित होना पड़ता है|
पीठ ने कहा कि इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय का मखौल होगा| शीर्ष अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय यह स्वीकार करें कि जमानत का सिद्धांत एक नियम है और जेल अपवाद है|
आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था| ईडी ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से उपजे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया| उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया|