शराब नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर फैसला रखा सुरक्षित

KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की उन याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिनमें उन्होंने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में जमानत का अनुरोध किया है|

जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच ने मनीष सिसोदिया की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू की दलीलें सुनीं|

Sir Manish Sisodia jail 17 months Abhishek Manu Singhvi arguments Supreme  Court delhi liquor case- सर! मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में हैं...,  सुप्रीम कोर्ट में बोले अभिषेक मनु सिंघवी, CBIसीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था| ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था| सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था|

दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया है कि वो 17 महीने से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है| ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया है| प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट के सामने दावा किया कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया के शामिल होने का सबूत देते हैं|

About Post Author