IRCTC और लैंड फॉर जॉब केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव, आरोप तय करने पर थोड़ी देर में फैसला

KNEWS DESK- दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव पेश हो रहे हैं। कोर्ट आज IRCTC घोटाला मामले में आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाने जा रही है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने सभी आरोपियों की मौजूदगी में यह आदेश सुनाएंगे।

इस मामले में अन्य आरोपियों में IRCTC के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वी.के. अस्थाना, आर.के. गोयल, और सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर तथा विनय कोचर भी शामिल हैं। पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि सीबीआई के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं। हालांकि, सीबीआई ने 28 फरवरी को अदालत में दावा किया था कि उसके पास सभी अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

दरअसल, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव परिवार के खिलाफ दो मामलों—IRCTC घोटाला और “लैंड फॉर जॉब” (नौकरी के बदले जमीन) मामले—में सुनवाई होनी है। कोर्ट यह तय करेगी कि किन धाराओं के तहत इन आरोपियों पर अब मुकदमा चलेगा।

क्या है मामला?

यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने IRCTC के दो होटलों के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक निजी फर्म को देने में अनियमितताएं कीं। सीबीआई ने इस संबंध में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं, बचाव पक्ष का कहना है कि सीबीआई राजनीतिक दबाव में कार्रवाई कर रही है और आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं हैं।

सीबीआई का आरोप

सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान बिहार के लोगों को रेलवे में ग्रुप-D की नौकरियां दी गईं। बदले में उन लोगों ने लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर अपनी जमीनें ट्रांसफर कीं।

अब कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि क्या लालू परिवार के खिलाफ मुकदमा चलेगा या उन्हें इन मामलों में राहत मिलेगी। पूरे राजनीतिक गलियारे की नजरें आज राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं।