कोलकाता कांड: ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना लगाया गया

KNEWS DESK-  कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में हुई दर्दनाक घटना के मामले में दोषी पाए गए संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के आरोप में संजय रॉय को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी ठहराया था और अब सजा सुनाने के बाद यह मामला एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है।

मामला क्या था?

यह मामला 8-9 अगस्त 2023 की रात का है, जब कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में पाया गया था। पुलिस ने घटना के बाद जांच शुरू की और CCTV फुटेज के आधार पर संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया।

इस घटना के बाद कोलकाता और देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। बंगाल में स्वास्थ्य सेवाएं करीब दो महीने तक ठप रही थीं, और यह मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा।

संजय रॉय की सजा

कोर्ट ने अपने फैसले में संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही उसे किसी भी प्रकार के पैरोल या छुट्टी देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह भविष्य में संजय की सजा की समीक्षा नहीं करेगी।

इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार और समाज में न्याय की भावना को कुछ राहत मिली है, हालांकि इस जघन्य अपराध से जुड़ी त्रासदी के बाद यह सजा एक तरह से न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

संजय रॉय की मां का बयान

संजय रॉय की मां मालती ने अदालत में अपने बयान में कहा था कि वह अपनी बेटियों के दर्द को समझती हैं और दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर अदालत उसे फांसी देने का फैसला करती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। संजय की बड़ी बहन ने भी कहा था कि वे ट्रायल कोर्ट के फैसले को किसी अन्य अदालत में चुनौती नहीं देंगे।

कोलकाता कांड में दोषी पाए गए संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाने के बाद अब इस मामले में न्याय की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह सजा समाज में ऐसे अपराधों के प्रति सख्त संदेश देती है, और उम्मीद है कि इस फैसले से ऐसे जघन्य अपराधों पर अंकुश लगेगा।

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