लखीमपुरी खीरी किसान कांड में अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सशर्त दिवाली मनाने घर जाने की मिली अनुमति

शिव शंकर सविता- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को दिवाली के मौके पर अस्थायी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें जमानत की शर्तों में ढील देते हुए लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि यह छूट केवल दिवाली तक ही सीमित है। आशीष मिश्रा को पहले से लागू सभी जमानत शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग न लेने का प्रमुख नियम शामिल है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि आशीष मिश्रा 22 अक्टूबर तक वापस लौटेंगे और सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी देंगे।

3 अक्टूबर को कुचला था थार कार से

लखीमपुर खीरी हिंसा 3 अक्टूबर 2021 को हुई थी, जब कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर वाहनों से टक्कर मारने और फायरिंग की गई थी। इस हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हुई थी। आशीष मिश्रा पर पहले केस में थार गाड़ी चलाते हुए किसानों को रौंदने और फायरिंग करने का आरोप था। दूसरा केस भाजपा कार्यकर्ता सुमित जायसवाल ने दर्ज कराया था।

दिवाली पर मिली अस्थाई छूट

मामले की गंभीरता के कारण सुप्रीम कोर्ट लगातार जांच और सुनवाई की निगरानी कर रहा है। अदालत ने इस आदेश के जरिए दिवाली के अवसर पर केवल अस्थायी छूट दी है, ताकि आरोपी अपने परिवार और स्थानीय क्षेत्र में रह सकें। जानकारों का कहना है कि यह आदेश केवल धार्मिक अवसर के मद्देनजर है और इसका न्यायिक प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि सभी सुरक्षा और कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाएगा।