हिट एंड रन कानून: ड्राइवरों की हड़ताड़ खत्म, हिट और रन का नया नियम नहीं होगा लागू

KNEWS DESK- ट्रक ड्राइवरों के लगातार विरोध प्रदर्शन करने के बाद अब सरकार ने कहा कि हिट और रन का नया नियम लागू नहीं होगा। सरकार ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। सरकार और ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच हुई इस बैठक में फैसला किया गया कि हिंट एंड रन में बदला गया कानून अभी लागू नहीं होगा। सरकार ने कहा कि कानून से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बात की जाएगी। इसके बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा।

नहीं लागू होगा जुर्माना और 10 साल की सजा

बैठक में ये भी बताया गया है कि अभी 10 साल की सजा और जुर्माना लागू नहीं होगा। सरकार ने कहा भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सभी ट्क ड्राइवरों से अपील करते हैं वे सभी अपने अपने काम पर लौट जाएं।

बता दें कि हिट एंड रन मामले में नए कानून को लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ। कई राज्यों में चक्काजाम और भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दो-तीन दिन के इस हड़ताल के दौरान कई चीजों की आपूर्ति ठप हो गई। पेट्रोल पंपों पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने लगी। पेट्रोल लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग खड़े गए थे। नए कानून में 10 लाख जुर्माना, 7 साल की सजा का प्रावधान था। ट्रक ड्राइवरों का कहना था कि ये कानून गलत है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।

आईपीसी में हिट एंड रन मामलों में मौत होने पर दो साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में सजा को बढ़ाकर 10 साल और जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। इस कानून के चलते एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना होगा। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। यह कानून बनने के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा।

हिट एंड रन मामलों पर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नया कानून यात्रियों की मदद के लिए है। पहले ड्राइवर भाग जाता था, अब एक नया कानून बना जिसमें ड्राइवर सजग रहे।

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