मोदी सरनेम मामले में आज SC में होगी सुनवाई,राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की मांग

KNEWS DESK- मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज SC में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की पीठ करेगी। मोदी सरनेम मानहानि मामले इससे पहले 2 अगस्त को सुनवाई हुई थी।

आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है। माफी मांगने से इनकार करने पर मुझे अहंकारी कहा गया। यह निंदनीय है। राहुल गांधी ने हलफनामे में कहा कि मानहानि मामले में उन्हें अधिकतम सजा दी गई है।  जिसकी वजह से उनकी सांसदी हार गई. उन पर मुकदमा करने वाले पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समुदाय से नहीं हैं। ऐसे में उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए।  BJP नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया कि “सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है?” 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में गांधी ने कहा है कि मोदी ने अपने जवाब में उनके लिए अहंकारी  जैसे  अपमानजनक’ शब्दों का इस्तेमाल केवल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था।

कानूनी प्रकिया का हुआ दुरुपयोग -राहुल गांधी

जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में बोले थे कि याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आपराधिक प्रक्रिया और प्रभाव का उपयोग करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।राहुल गांधी ने हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ता कहता है और हमेशा कहता रहा है कि वह अपराध का दोषी नहीं है। दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और अगर उसे माफी मांगनी होती और समझौता करना होता है। तो वह बहुत पहले  कर चुका होतें।

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