KNEWS DESK… माफिया मुख्तार अंसारी की अर्जी पर आज आज यानी 13 सितम्बर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने गैंगेस्टर मामले में माफिया मुख्तार को दस वर्ष की सजा सुनाई है. इसी फैसले को मुख्तार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
दरअसल, माफिया मुख्तार के अधिवक्ता ने हलफनामा जमाकर कोर्ट को बताया है कि गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज होने के बाद मुख्तार अंसारी 12 वर्ष 4 महीने जेल में बंद रहे हैं. जस्टिस राजवीर सिंह की बेंच पर आज सुनवाई होनी है. वकील उपेंद्र उपाध्याय का कहना है कि मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में जितनी सजा मिली है उससे ज्यादा समय से वे जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में बांदा जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है। आज सुनवाई के दौरान रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा सकती है। माफिया मुख्तार इस समय बांदा जेल में ही बंद हैं। गाजीपुर कोर्ट ने इस साल अप्रैल में कृष्णानंद हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर मामले में उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 2005 में कृष्णानंद राय की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी।
माफिया मुख्तार ने हत्या की जताई आशंका!
जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार को एसीजेएम विपिन यादव की कोर्ट में वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से पेश हुए थे. माफिया मुख्तार के खिलाफ बाराबंकी के एआरटीओ कार्यालय में धोखाधड़ी से एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराने का केस चल रहा है. मंगलवार को पेशी हुई थी. गवाह के न आने के चलते इसकी सुनवाई 27 सितम्बर के लिए स्थगित कर दी गई है. इस दौरान मुख्तार के वकील रणधीर सिंह सुमन ने मुख्तार की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसमें कहा गया है कि मुख्तार की पूर्वांचल के बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह से रंजिश चली आ रही है। UP STF और यह आरोपितों ने उनकी हत्या बांदा जेल में कराने की साजिश रची है। सोनभद्र के एक बंदी रक्षक को बांदा जेल में तबादले पर लाया गया है। सुंदर भाटी गैंग के माध्यम से जेल व बाहर जाने पर उनकी हत्या कराई जा सकती है। इसलिए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।