हाथरस भगदड़: सीजेआई चंद्रचूड़ ने जांच की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने का दिया आदेश

KNEWS DESK-  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी आज कहा कि हाथरस में हुई भगदड़ की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। इस भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी। जब जनहित याचिका के याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विशाल तिवारी ने तत्काल सुनवाई के लिए अपनी याचिका का उल्लेख किया, तो मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने कल ही याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

जनहित याचिका के याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विशाल तिवारी ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ पैनल गठित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि वह जांच में एक दिशानिर्देश तैयार कर सकें कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। हमने ऐसी आपात स्थितियों के मामले में प्रत्येक राज्य की चिकित्सा तैयारियों की रिपोर्ट के साथ- साथ एक स्थिति रिपोर्ट की भी मांग की है।

जनहित याचिका में भगदड़ की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को 2 जुलाई की घटना पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने, अधिकारियों और अन्य के खिलाफ उनके लापरवाह आचरण के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

पिछले मंगलवार को हाथरस में एक धार्मिक समागम में भगदड़ मचने से 123 लोगों की मौत हो गई थी। हाथरस जिले के फुलराई गांव में बाबा नारायण हरि द्वारा आयोजित ‘सत्संग’ के लिए 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु एकत्र हुए थे, जिन्हें साकार विश्वहरि भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है।

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