हाथरस हादसा: न्यायिक जांच दल ने पीड़ितों के परिजनों से की मुलाकात, परिवार के सदस्यों ने की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

KNEWS DESK- तीन सदस्यीय न्यायिक टीम रविवार यानी आज उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के भगदड़ में अपनी जान गंवाने वालों के परिवार के सदस्यों से मिलने पहुंची, जहां पीड़ितों के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है|

हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था| पुलिस ने दावा किया था कि वह 2 जुलाई के ‘सत्संग’ के लिए मुख्य आयोजक-धन जुटाने वाला था और उसे संदेह था कि स्वयंभू भोले बाबा के कार्यक्रमों को एक राजनीतिक पार्टी द्वारा वित्तपोषित किया गया था|

भगदड़ के बाद 2 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (हत्या के बराबर नहीं होने वाली गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और 238 (साक्ष्यों को गायब करना) के तहत मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी|

3 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रासदी की जांच करने और घटना के पीछे किसी साजिश की संभावना को देखने के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया| इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आगरा जोन) अनुपम कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल भी इस प्रकरण पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल कर रहा है, जिसे यूपी सरकार को सौंपा जाएगा|

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