KNEWS DESK- शंभू बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने के खिलाफ हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। हरियाणा सरकार ने एक हफ्ते में बॉर्डर से बैरिकेड हटाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
दरअसल, 10 जुलाई को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि अंबाला के पास शंभू सीमा पर बने बैरिकेड को एक हफ्ते के अंदर हटाया जाए। शंभू बॉर्डर पर किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। जिसे लेकर अब हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मंगलवार पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 22 जुलाई तय की है। याचिका में कहा गया कि सरकार लोगों को हो रही दिक्कत को लेकर चिंतित है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए याचिका दायर की गई। राज्य सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया कि बैरिकेड केवल तब हटाया जा सकता है, जब किसान अपना धरना हाईवे से खत्म करेंगे।
राज्य सरकार ने कहा कि कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों को कोई भी निर्देश दिए बिना प्रयोगात्मक आधार पर शंभू बॉर्डर खोलने के निर्देश दे दिए। जो कि लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। याचिका में कहा गया कि कानून व्यवस्था का मुद्दा राज्य सरकार का विषय है। राज्य में किसी भी हिंसा और शांतिभंग के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। यही वजह है कि हाईकोर्ट के बैरिकेड हटाने के आदेश पर विचार किया जाए और अब सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
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