KNEWS DESK- झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने 13 जून को सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हेमंत सोरेन के वकील अरुणाभ चौधरी ने बताया कि सोरेन को जमानत दे दी गई है। अदालत ने माना है कि वे अपराध के दोषी नहीं है और जमानत पर रहने पर याचिकाकर्ता के अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। 48 साल के राजनेता फिलहाल बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एस.वी. राजू ने दलील दी कि अगर हेमंत सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो वे इसी तरह का अपराध करेंगे।
क्या है झारखंड का जमीन घोटाला?
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रूपये से ज्यादा की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप है। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वो रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।
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