KNEWS DESK – इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की एसआईटी जांच नहीं होगी। इसकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानि आज खारिज कर दिया है| याचिका में बॉन्ड स्कीम की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड डोनेशन मामले को लेकर की सुनवाई
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड डोनेशन मामले को लेकर की सुनवाई गई| जिसमें चुनावी बॉन्ड स्कीम की एसआईटी से जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है| चीफ जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस स्तर पर दखल देना अनुचित और समयपूर्व होगा।
इलेक्टोरल बांड की खरीद की जांच का आदेश नहीं दे सकती
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे इस धारणा पर इलेक्टोरल बांड की खरीद की जांच का आदेश नहीं दे सकती कि ये अनुबंध देने के बदले में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट गैर सरकारी संगठनों – कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) और बाकी दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। दोनों गैर सरकारी संगठनों की जनहित याचिका में इस योजना की आड़ में राजनीतिक दलों, निगमों और जांच एजेंसियों के बीच स्पष्ट लेन-देन का आरोप लगाया गया है।