KNEWS DESK- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को मंगलवार यानी आज निर्देश दिया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाए। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की बेंच ने कहा कि जमानत के मामलों को गैर जरूरी रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।
बेंच ने हाई कोर्ट से कहा कि वो सुनवाई की अगली तारीख पर जैन की याचिका पर फैसला करे। जैन ने हाई कोर्ट के उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई को छह सप्ताह के लिए स्थगित किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने तर्क दिया था कि इसी तरह का एक मामला कोर्ट में लंबित है और इसलिए उनकी याचिका को इसके साथ जोड देना चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जैन की याचिका पर जवाब देने और उसे मामले पर एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। अदालत ने जेल प्राधिकारियों से जैन का रिकॉर्ड भी मांगा था और मामले पर अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की थी। ईडी ने भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्हें निचली अदालत ने सीबीआई के दर्ज मामले में छह सितंबर 2019 को नियमित जमानत दे दी थी।
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