KNEWS DESK – दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को एक बार फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा।
गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज
आपको बता दें कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है| जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिना किसी उचित कारण के किया गया था। हाईकोर्ट ने एएपी के राष्ट्रीय संयोजक की जमानत याचिका का भी निपटारा कर दिया और उन्हें राहत के लिए लोअर कोर्ट जाने की छूट दे दी।
सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से किया था गिरफ्तार
हाईकोर्ट ने 17 जुलाई को सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसने केजरीवाल और केंद्रीय एजेंसी के वकील की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को एएपी नेता की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। यहां उन्हें ईडी ने मनी लॉड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में रखा था।
20 जून को ट्रायल कोर्ट ने दी थी जमानत
21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।