डिजिटल डेस्क- बुधवार को जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खिमजी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मचारी पर हमला और सरकारी काम में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी राजेश खिमजी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आरोपी के उपर गुजरात के भक्तिनगर थाने में वर्ष 2017, 2020, 2022 और 2024 में मुकदमा दर्ज हो चुका है। हालांकि चार मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया है, जबकि एक मामले में 29 सितंबर 2025 को सुनवाई की तारीख नियत की गयी है। वहीं इस हमले के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि आरोपी ने 24 घंटे पहले से रेकी करना शुरू कर दिया था और ये हमला सुनियोजित था।
सीएम कार्यालय ने दी जानकारी
सीएम ऑफिस के ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ कायराना हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हैI शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हुआ है कि हमलावर ने इस हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से ही शुरू कर दी थी। फुटेज में देखा गया है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, वहां का वीडियो बनाया और साजिशन हमला करने का प्रयास किया। यह वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है और इस संबंध में गहन जांच जारी है।
आरोपी की खंगाली जा रही कॉल डिटेल
दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस CM पर हमले करने वाले आरोपी की CDR यानि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाल रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपी ने हमले से पहले किस किस से बात की थी और क्या बात की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपुलिस आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाल रही है।
आरोपी का ये है आपराधिक रिकॉर्ड
1- भक्तिनगर पी.ओ.एस. आईपीसी की धारा 326, 504, 114 के तहत प्रथम जी.आर.नं.0215/2017, दिनांक 25/11/2019 को राजकोट के आठवें अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को एफ.के.नं.198/2018 के न्यायालय से बरी कर रिहा कर दिया गया है।
2- भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.रा.नं.1227/2020 प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी के अनुसार दिनांक 03/11/2023 को राजकोट के तृतीय ए.डी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सा. न्यायालय के एफ.के.नं.21965/2020 से बरी कर रिहा कर दिया गया है।
3- भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.रा.नं.1591/2020 प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी के अनुसार 25/10/2023 को राजकोट के तृतीय एडी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सा. को न्यायालय के केस संख्या 8067/2021 से बरी कर दिया गया है।
4- भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.आर.नं.0871/2022 प्रोहि अधिनियम धारा 6पीआई, 116बी के अनुसार द्वितीय अपर सिविल न्यायाधीश एवं जेएमएफसी सा. के समक्ष एफ.के. संख्या 9551/2023 न्यायालय में लंबित है। अगली सुनवाई 29/09/2025 को निर्धारित है।
5- भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.आर.नं.0072/2024 आईपीसी धारा 324, 323, 504, 114 और जी.पी.एक्ट धारा 135(1) के अंतर्गत दिनांक 07/12/2024, 6वीं ए.डी. न्यायिक मैग. एफ.के. सा. कोर्ट के एफ.के. नंबर 12586/2024 से बरी कर दिया गया है और रिहा कर दिया गया है।