डिजिटल डेस्क- कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी की जमानत मामले में आज बड़ा दिन साबित हो सकता है। गैंगस्टर एक्ट मामले में उनकी जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। दोपहर 2 बजे यह फैसला जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच से आएगा। सिर्फ इरफ़ान सोलंकी ही नहीं, बल्कि उनके भाई रिज़वान सोलंकी और सह अभियुक्त इजराइल आटेवाला की जमानत अर्जी पर भी आज ही फैसला होगा। तीनों की अर्जियों पर एक साथ सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या मामला है?
इरफ़ान सोलंकी के खिलाफ़ 26 दिसंबर 2022 को कानपुर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें रिज़वान सोलंकी और इजराइल आटेवाला सहित अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस का आरोप है कि इरफ़ान सोलंकी गैंग बनाकर आम जनता को डराता-धमकाता था और अपने गैंग के सदस्यों की मदद से आर्थिक लाभ कमाता था। उस पर दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। फिलहाल वह महाराजगंज जिला जेल में बंद है।
इरफान की जमानत का हो रहा है विरोध
जमानत सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और एजीए विकास सहाय ने इरफ़ान और अन्य अभियुक्तों की जमानत का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि गंभीर आरोपों और दर्ज मामलों को देखते हुए इन अभियुक्तों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अब निगाहें दोपहर 2 बजे आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि इरफ़ान सोलंकी और उनके साथियों को जेल से राहत मिलेगी या नहीं।