कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज, 01 जनवरी में होगी अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क- लड़कियों के चरित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मथुरा की सीजेएम कोर्ट ने ‘अखिल भारत हिंदू महासभा’ की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कर लिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आधिकारिक रूप से केस चलेगा। मामले की अगली सुनवाई 1 जनवरी 2025 को तय की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के बयान दर्ज किए जाएंगे।

बेटियों की शादी और चरित्र को लेकर की थी टिप्पणी

यह विवाद तब शुरू हुआ जब अक्टूबर 2024 में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में उन्होंने बेटियों की शादी और चरित्र को लेकर एक बेहद अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि “आजकल बेटियों की शादी 25 साल की उम्र में होती है, तब तक वे कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं।” इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर भारी आलोचना हुई और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। मामला गंभीर रूप से बढ़ने पर ‘अखिल भारत हिंदू महासभा’ की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने मथुरा सीजेएम उत्सव राज गौरव की अदालत में एक औपचारिक याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जो संभावित रूप से सजा तक भी पहुँच सकती है।

कथावाचक का दावा, बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया

हालांकि विवाद बढ़ने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने सफाई भी दी थी। उन्होंने दावा किया था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि वह महिलाओं का सम्मान करते हैं और कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। इसके बावजूद उनकी सफाई लोगों को प्रभावित नहीं कर सकी और महिलाओं के संगठनों ने भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अब केस कोर्ट में पहुंच चुका है और 1 जनवरी 2025 को होने वाली अगली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी। उस दिन याचिकाकर्ता के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिसके आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

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