KNEWS DESK- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज फिर सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत की समय सीमा खत्म होने के बाद कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के कारण सीएम केजरीवाल रविवार यानी आज जेल लौटेंगे। क्योंकि यहां की एक अदालत ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगने वाली उनकी याचिका पर अपना आदेश 5 जून तक टाल दिया है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बीते शनिवार को बताया कि 2 जून को मुख्यमंत्री राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि, डीडीयू मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय और दोपहर करीब 3 बजे तिहाड़ जेल जाने से पहले एक मंदिर जा सकते हैं।
अपने निर्धारित आत्मसमर्पण से एक दिन पहले केजरीवाल ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक में भाग लेने से पहले अपने आवास पर आप की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक की। कैबिनेट मंत्री आतिशी, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह और विधायक दुर्गेश पाठक सहित आप के प्रमुख नेता पीएसी की बैठक में शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपनी अनुपस्थिति में पार्टी नेताओं के बीच एकता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। सूत्रों ने बताया कि इस बात पर भी जोर दिया गया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी नेताओं, स्वयंसेवकों और दिल्ली की जनता तक उनके संदेश पहुंचाती रहेंगी।
10 मई को जेल से किया गया था रिहा
केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर 10 मई को जेल से रिहा किया गया था। चुनाव 1 जून को समाप्त हो गए थे।केजरीवाल ने बीते शुक्रवार को कहा कि वह 2 जून को दोपहर 3 बजे जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए निकलेंगे। मुख्यमंत्री ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि उन्हें मेडिकल टेस्ट कराने के लिए समय चाहिए, क्योंकि उनका वजन कम हो रहा है और उनमें कीटोन का स्तर अधिक है।
इसके बाद उन्होंने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत के लिए विशेष सीबीआई-ईडी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शनिवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने उनके आवेदन पर अपना आदेश 5 जून तक सुरक्षित रख लिया। अदालत ने पाया कि याचिका मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत के लिए थी, न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए।
प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी अंतरिम ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान प्रचार किया, लेकिन अब जब उन्हें आत्मसमर्पण करना है, तो वे अचानक बीमार होने का दावा कर रहे हैं। ईडी द्वारा जांच किया जा रहा मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है।
केजरीवाल ने लोगों से कहा है कि अगर जेल में उनके साथ कुछ होता है तो वे दुखी न हों। उन्होंने यह भी कहा कि देश को “तानाशाही” से बचाने के लिए जेल जाने पर उन्हें गर्व है, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इस बार उन्हें कितने दिन सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपने बुजुर्ग माता-पिता के लिए प्रार्थना करने की भी अपील की। इस बीच, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री में कानून के प्रति जरा भी सम्मान है तो उन्हें अपनी “बीमारी का नाटक” बंद कर देना चाहिए और वापस जेल चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देखना दुखद है कि केजरीवाल स्वस्थ हालत में जमानत मिलने के बाद चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अब गंभीर रूप से बीमार होने का दावा कर रहे हैं और मेडिकल आधार पर जमानत मांग रहे हैं।
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