बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय, यौन शोषण मामले में कोर्ट का आदेश

KNEWS DESK- भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं| कोर्ट ने कहा- 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है| कोर्ट ने बृजभूषण  के खिलाफ धारा 354, 354-D और धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया, जबकि उन्हें 6ठे मामले में बरी कर दिया गया है|

मामले में 21 मई को होगी चर्चा 

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में तय आरोपों पर 21 मई को बहस होगी| इन आरोपों में यौन शोषण का आरोप गैरजमानती है, इसमें 5 साल की सजा है| कोर्ट ने बीजेपी सांसद के सेकेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है| कोर्ट ने कहा- बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं| विनोद तोमर पर 506 (1) के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं|

आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ बीते साल 15 जून को धारा 354,  354- ए, 354-D और धारा 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था| मालूम हो कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उससे जोर जबरदस्ती करता है तो उस पर IPC की धारा 354 लागू होती है, जिसके तहत आरोपी को दो साल की कैद और जुर्माना भुगतना पड़ता है|

About Post Author