संभल हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल, 208 आरोपियों के खिलाफ 4175 पन्नों में आरोपपत्र

KNEWS DESK-  संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने छह मुकदमों में 208 आरोपियों के खिलाफ कुल 4175 पन्नों में आरोपपत्र पेश किया है। इन मुकदमों में से चार संभल कोतवाली और दो नखासा थाना क्षेत्र में दर्ज किए गए थे।

यह हिंसा तब शुरू हुई थी जब 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार की कोर्ट में जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था। कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था, जिन्होंने उसी दिन शाम को मस्जिद का सर्वे किया। इसके बाद 24 नवंबर की सुबह, कोर्ट कमिश्नर डीएम और एसपी के साथ मस्जिद का पुनः सर्वे करने पहुंचे तो हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस घटना के बाद कुल सात एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें से पांच कोतवाली संभल और दो नखासा थाना क्षेत्र में हुई थीं। बृहस्पतिवार को पुलिस ने इन छह मुकदमों के विवेचकों के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सिंह की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

सांसद जियाउर्रहमान के खिलाफ चार्जशीट का इंतजार

हिंसा के दौरान दर्ज एक मुकदमे में संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान का नाम भी आया था। हालांकि, पुलिस ने अभी उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है। पुलिस का कहना है कि सांसद के खिलाफ इस मामले में हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस इस मामले में कानूनविदों की राय ले रही है, और उसी के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

इस घटनाक्रम ने संभल जिले में सुरक्षा और धार्मिक तनाव को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है।

वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हिंसा में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस का अभियान जारी है और जल्द ही बाकी बची हुई चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी।

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