तीनों सेवाओं को केंद्र का बड़ा तोहफा! BSF की भर्तियों में मिलेगा 10% आरक्षण, आयु-सीमा में भी छूट

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में भी छूट की घोषणा की गई है। हालांकि, आयु सीमा में छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों के। पिछले साल 14 जून को सरकार ने तीनों सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी

केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया अग्निपथ योजना के तहत शामिल हो रहे अग्निवीरों को होली पर बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पूर्व-अग्निवीरों के लिए बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है।

इसके साथ ही अग्निवीरों को ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में छूट दी जाएगी। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे अग्निवीर पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। गृह मंत्रालय ने छह मार्च को इस संबंध में घोषणा आदेश को मंजूरी देते हुए एक अधिसूचना भी जारी कर दी है।

25 फीसदी उम्मीदवारों को सीधे सेना में स्थायी नौकरी
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में घोषणा की गई है कि अग्निवीर भर्ती के पहले बैच से पास आउट होने वाले 25 फीसदी उम्मीदवारों को सीधे सेना में स्थायी नौकरी दी जाएगी। जबकि शेष 75 फीसदी अग्निवीर उम्मीदवारों को सेना की विभिन्न यूनिटों, पुलिस भर्ती, केंद्रीश सशस्त्र बलों आदि की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कई अन्य लाभ भी मिलते हैं।
   
अधिसूचना के अनुसार, शेष 75 फीसदी उम्मीदवारों जो अन्य सैन्य बलों में आवेदन करने के इच्छुक होंगे उन्हें इस अधिसूचना के तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ (Ex-Agniveer BSF Recruitment) की भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण के अलावा पहले बैच में सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु-सीमा नियम में पांच साल की छूट दी जाएगी।

गृह मंत्रालय द्वारा रक्षा बलों में केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनके चार साल के कार्यकाल के पूरा होने पर समाहित करने का प्रावधान है, जबकि शेष 75 प्रतिशत को हटा दिया जाता है। इसके बाद घोषणा की गई कि 10% भर्तियां केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में डिमोबिलाइज्ड अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। पूर्व-अग्निवर्स के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल तक और बाद के बैचों के लिए तीन साल तक की छूट दी गई थी।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में भर्ती के लिए आयु सीमा 18-23 वर्ष है। वहीं कोई भी व्यक्ति जो 17-22 वर्ष की आयु में अग्निवीर के रूप में नामांकित है, वह 26 वर्ष की आयु तक सीएपीएफ में भर्ती किया जा सकता है।

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