पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने का मामला, सांसद शशि थरूर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक

KNEWS DESK – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिच्छू से तुलना करने वाले बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने पीएम मादी के खिलाफ टिप्पणी मामले में निचली अदालत में थरूर के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

मानहानि के मामले में सुनवाई पर रोक

बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी| जिसके बाद जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस आर. माधवन की पीठ ने मामले में दिल्ली सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। थरूर ने उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय

29 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने टिप्पणी को घृणित और निंदनीय करार दिया और कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सत्तारूढ़ भाजपा, और इसके पदाधिकारियों की मानहानि हुई है।

भाजपा की शिकायत

थरूर के खिलाफ मानहानि की शिकायत भाजपा की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने दायर की थी। थरूर ने निचली अदालत के 27 अप्रैल, 2019 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें बब्बर द्वारा दायर मानहानि शिकायत में आरोपी के रूप में तलब किया गया था।

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